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Crime / हमीरपुर में किराये के विवाद के बाद टैक्सी चालक से मारपीट, पुलिस टीम से भी हाथापाई; आरोपी गिरफ्तार

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 5 Hours Ago • 1 Min Read

Crime : किराये के विवाद के बाद हमीरपुर के भोरंज क्षेत्र में टैक्सी चालक के साथ मारपीट और पुलिस टीम से हाथापाई का मामला सामने आया है। घटना में टैक्सी चालक तथा एक पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं, जबकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हमीरपुर

किराये के विवाद के बाद टैक्सी चालक पर हमला, पुलिस पहुंचने पर आरोपी ने किया विरोध

हमीरपुर जिले के भोरंज थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक टैक्सी चालक और स्थानीय युवक के बीच किराये के भुगतान को लेकर विवाद हो गया। यह घटना सुबह करीब चार बजे मनोह स्थित नायरा पेट्रोल पंप के समीप हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद मामला बढ़ गया और आरोपी ने टैक्सी चालक के साथ मारपीट कर दी। सूचना मिलने पर भोरंज पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

पुलिस कार्रवाई के दौरान अधिकारी भी घायल, मौके से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार जब टीम आरोपी को शांत कराने और हिरासत में लेने का प्रयास कर रही थी, तब उसने पुलिस दल के साथ भी हाथापाई की। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी को भी चोटें आईं। इसके बावजूद इंस्पेक्टर प्रशांत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

घायल टैक्सी चालक का मेडिकल कॉलेज में उपचार, आरोपी की पहचान भी हुई

हमले में घायल टैक्सी चालक की पहचान 48 वर्षीय दिनेश कुमार पुत्र राम सिंह, निवासी गांव गुटकर, तहसील बल्ह, जिला मंडी के रूप में हुई है। घायल चालक को प्राथमिक सहायता के बाद मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं आरोपी की पहचान प्रदीप राणा पुत्र जगदीश, निवासी गांव नुहाड़ा, डाकघर दिम्मी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों से संबंधित तथ्यों और घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी जुटानी शुरू कर दी है।

बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज, जांच जारी

एडिशनल एसपी हमीरपुर राजेश उपाध्याय ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 121(1) और 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ड्यूटी में बाधा डालने, मारपीट और अन्य संबंधित तथ्यों की जांच की जा रही है। घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तथा अन्य आवश्यक पहलुओं के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

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