Crime / नाहन में होटल में बिना वैध लाइसेंस शराब परोसने का मामला दर्ज, आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई
Crime : गश्त के दौरान प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर नाहन पुलिस ने नया बाजार स्थित एक होटल/टी-स्टॉल में जांच की, जहां बिना वैध लाइसेंस या परमिट के ग्राहकों को शराब परोसे जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने होटल संचालक के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नाहन
गुप्त सूचना पर पुलिस की कार्रवाई
26 जुलाई 2026 को पुलिस थाना नाहन की पुलिस टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि नया बाजार स्थित एक होटल/टी-स्टॉल में बिना वैध अनुमति के शराब परोसी जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। होटल के भीतर से आवाजें आने पर पुलिस ने नियमानुसार होटल में प्रवेश कर जांच शुरू की।
जांच में सामने आए तथ्य
जांच के दौरान होटल के काउंटर के पीछे लगी मेज पर दो युवक कांच के गिलासों में शराब पीते हुए पाए गए। पूछताछ के दौरान होटल संचालक ने अपनी पहचान नवीन कुमार पुत्र स्वर्गीय हरिशरण, निवासी मकान संख्या 332/6, नया बाजार, नाहन, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) के रूप में बताई। पुलिस ने होटल संचालक से ग्राहकों को शराब परोसने संबंधी वैध लाइसेंस अथवा परमिट प्रस्तुत करने के लिए कहा, लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका।
आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस जांच में पाया गया कि होटल/टी-स्टॉल की आड़ में ग्राहकों को अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। इसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना नाहन में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है तथा प्रकरण के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।