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हमीरपुर में पालतू कुत्तों को खुले में शौच कराने पर जुर्माना, नगर निगम ने लागू किए नए नियम

PRIYANKA THAKUR • 17 Apr 2026 • 1 Min Read

Himachalnow / हमीरपुर

हमीरपुर नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों को शौच कराने पर रोक लगाते हुए नए नियम लागू किए हैं।नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है और पालतू कुत्तों का पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है।

हमीरपुर

सार्वजनिक स्थानों पर शौच कराने पर रोक
हमीरपुर नगर निगम ने पालतू कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर शौच कराने की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। निगम के अनुसार, इस प्रकार की गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिनमें सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी और आवागमन में बाधा की बात सामने आई थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान
नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि नए नियमों के तहत पहली बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की जाएगी और उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य
निगम ने शहर में पालतू कुत्तों के पंजीकरण को भी अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत सभी पालतू पशु मालिकों को अपने कुत्तों का रिकॉर्ड नगर निगम में दर्ज कराना होगा, ताकि संबंधित जानकारी उपलब्ध रह सके और आवश्यकतानुसार निगरानी की जा सके।

जागरूकता और नियंत्रण उपाय
अधिकारियों के अनुसार, नागरिकों को नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए शहर में सूचना पट्ट लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए बंध्याकरण अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके।