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हमीरपुर में टीसीपी एक्ट उल्लंघन पर महिला को नोटिस, निर्माण कार्य रोकने के निर्देश जारी

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 47 Mins Ago • 1 Min Read

Himachalnow / हमीरपुर

हमीरपुर जिले के जटेहड़ी क्षेत्र में नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में टीसीपी विभाग ने एक महिला को नोटिस जारी किया है। विभाग ने निर्माण कार्य तुरंत रोकने और पूर्व स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए हैं।

हमीरपुर

टीसीपी एक्ट उल्लंघन मामले में विभाग की कार्रवाई

हमीरपुर तहसील के राजस्व मुहाल जटेहड़ी में नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम के कथित उल्लंघन का मामला सामने आया है। मामले में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से संबंधित महिला को नोटिस जारी किया गया है। विभाग के अनुसार बिना आवश्यक अनुमति और निर्धारित प्रावधानों का पालन किए निर्माण कार्य किए जाने की सूचना के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।

निर्माण कार्य रोकने के दिए निर्देश

विभाग के नियोजन अधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 की धारा 39 की उपधारा-2 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में संबंधित पक्ष को निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित स्थल पर पूर्व स्थिति बहाल करने के लिए भी कहा गया है ताकि नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी

टीसीपी विभाग ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो अधिनियम के तहत आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा मामले की निगरानी की जा रही है और संबंधित निर्माण गतिविधियों से जुड़ी रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है।

विभाग कर रहा मामले की निगरानी

विभागीय अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखी जा रही है ताकि नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन की ओर से लोगों से भी निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां लेने की अपील की गई है।