हमीरपुर नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ाई, व्यापारियों से आवेदन की अपील
हमीरपुर नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2026 कर दी है। नगर निगम प्रशासन ने दुकानदारों, होटल संचालकों, क्लीनिक मालिकों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने की अपील की है।
हमीरपुर
व्यापारियों को दी गई अतिरिक्त समय सीमा
हमीरपुर नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने नगर निगम क्षेत्र के भीतर व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने वाले सभी व्यापारियों से समय पर ट्रेड लाइसेंस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पहले ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन स्थानीय व्यापारियों के अनुरोध के बाद इस अवधि को बढ़ाकर अब 30 जून 2026 कर दिया गया है।
विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों को करना होगा आवेदन
नगर निगम प्रशासन के अनुसार यह निर्देश दुकानदारों, होटल मालिकों, शोरूम संचालकों, क्लीनिक संचालकों और नगर निगम सीमा के भीतर संचालित अन्य छोटे-बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। आयुक्त ने कहा कि जिन व्यापारियों ने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है, वे निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध
राकेश शर्मा ने बताया कि व्यापारी ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लोक मित्र केंद्रों की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यापारी को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी आती है, तो वे नगर निगम कार्यालय पहुंचकर ऑफलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं।
समय सीमा के बाद लगेगा मासिक जुर्माना
नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि 30 जून तक ट्रेड लाइसेंस प्राप्त नहीं करने वाले व्यापारियों पर नियमानुसार मासिक जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने सभी व्यापारियों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने की अपील की है।
