HNN/ बिलासपुर
बिलासपुर जिला में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10 नवंबर शाम 5 बजे से 13 नवंबर शाम 5 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी पंकज राय ने जारी किये। आदेशानुसार, इस अवधि के दौरान 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और एक साथ चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला बिलासपुर में गैरकानूनी सभा और सार्वजनिक सभाओं के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी स्थायी संचालन प्रक्रिया के अनुसरण में, चुनाव से पहले के अंतिम 48 घंटे न केवल मतदान के दिन की योजना के दृष्टिकोण से, बल्कि कानून और व्यवस्था और अनुकूल निर्माण के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए धारा 144 का इस्तेमाल किया गया है। यह आदेश सशस्त्र व अर्धसैनिक बलों के होमगार्ड, पुलिस कर्मियों अनुसूचित बैंकों के सुरक्षा गार्डों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान राजनीतिक दलों के लोगों पर घर-घर जाकर प्रचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

