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हिमाचल में बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश शुल्क बढ़ा, प्रदेश के मालवाहक वाहनों को भी छूट नहीं

हिमाचलनाउ डेस्क • 26 Feb 2025 • 1 Min Read

शिमला, 26 फरवरी 2025।
हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2025 से बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए प्रवेश महंगा हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टोल बैरियर शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के तहत निजी और व्यावसायिक वाहनों को अब 10 से 20 रुपये तक अधिक चुकाने होंगे।

नए टोल शुल्क की दरें:

  • निजी वाहन: 60 की बजाय 70 रुपये
  • भारी मालवाहक वाहन: 550 की बजाय 570 रुपये
  • 6 से 12 सीट यात्री वाहन: 110 रुपये
  • 12 सीट से अधिक यात्री वाहन: 180 रुपये
  • 250 क्विंटल या अधिक भार वाले वाहन: 720 रुपये

प्रदेश के वाहनों को भी नहीं मिली छूट

इस बार हिमाचल में पंजीकृत भारी मालवाहक वाहनों को भी प्रवेश शुल्क में कोई छूट नहीं दी गई है। बाहरी राज्यों के साथ-साथ प्रदेश के पंजीकृत वाहनों को भी पूरा शुल्क अदा करना होगा।

अन्य वाहनों के लिए संशोधित दरें:

  • 120-250 क्विंटल भार वाले वाहन: 570 रुपये
  • 90-120 क्विंटल वाहन: 320 रुपये
  • 20-90 क्विंटल वाहन: 170 रुपये
  • 20 क्विंटल से कम भार वाले वाहन: 130 रुपये
  • निजी/सार्वजनिक ट्रैक्टर: 70 रुपये

प्रदेश के 55 टोल बैरियरों पर बढ़ी हुई दरें लागू होंगी। इन्हीं दरों के आधार पर त्रैमासिक और वार्षिक पास जारी किए जाएंगे।