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मादक पदार्थ तस्करी के लिए व्यक्ति को 15 साल की सजा

हिमाचलनाउ डेस्क | 25 जनवरी 2025 at 8:50 am

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एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कुल्लू के Ld स्पेशल जज-II, अमित मंडयाल ने चुवेश्वर नामक व्यक्ति को मादक पदार्थ तस्करी के मामले में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत दोषी ठहराया है। आरोपी, जो कुल्लू के सनद गांव का निवासी है, को 15 साल की कठोर सजा सुनाई गई है और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि न भरने की स्थिति में चुवेश्वर को एक अतिरिक्त वर्ष की कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा।

यह मामला 13 जनवरी 2021 का है, जब पुलिस को भनक लगी कि बंजार के घरटगड़ के पास बड़ी मात्रा में चरस की सप्लाई की जा रही है। तब के एसपी गौरव सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने नाका लगा कर तस्करों को पकड़ने की योजना बनाई।

14 जनवरी 2021 को सुबह 1:45 बजे पुलिस ने तीन व्यक्तियों को कंधों पर बोरियां उठाए हुए देखा। जैसे ही उन तस्करों ने पुलिस को देखा, वे बोरियां छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे।

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जबकि दो आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, पुलिस ने चुवेश्वर को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान, उसने अन्य दो आरोपितों, प्रदीप उर्फ मुरली और बिट्टू के नाम लिए। आरोपितों द्वारा छोड़ी गई बोरियों की जांच में कुल 110.90 किलोग्राम चरस बरामद हुई।

आगे की जांच में एक और आरोपी, लोट राम को भी गिरफ्तार किया गया, जिसे मुख्य आरोपी और फरार आरोपितों के साथ साजिश करने के आरोप में NDPS एक्ट की धारा 29 के तहत आरोपित किया गया। हालांकि, कोर्ट ने प्रदीप और बिट्टू को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

पुलिस ने इस सजा से संतोष व्यक्त किया है, क्योंकि यह क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता है। सरकारी अभियोजक अनुज शर्मा ने इस मामले और कोर्ट के फैसले की पुष्टि की।

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