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हिमाचल पुलिस में 46 पुलिस कर्मियों को मानद एएसआई पदोन्नति, पुलिस मुख्यालय ने जारी किए आदेश

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 1 Hour Ago • 1 Min Read

हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने दो अलग-अलग आदेश जारी कर 46 पुलिस कर्मियों को मानद सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) के पद पर पदोन्नत किया है। पदोन्नति पूर्व सैनिक और नियमित श्रेणी के पात्र हेड कॉन्स्टेबल एवं मानद हेड कॉन्स्टेबल को तत्काल प्रभाव से प्रदान की गई है।

शिमला

पूर्व सैनिक श्रेणी के 28 पुलिस कर्मियों को मिला मानद एएसआई पद

हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 28 पूर्व सैनिक श्रेणी के हेड कॉन्स्टेबल एवं मानद हेड कॉन्स्टेबल को मानद सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस सूची में हमीरपुर से सुरेश कुमार, नरेंद्र सिंह (चालक) और विजय कुमार, प्रथम बटालियन जुन्गा से रणजीत सिंह और रूप दास, बद्दी से चमन प्रकाश, कुल्लू से लाल चंद, शिमला से ईश्वर सिंह, हेम चंद आजाद, नवीन कुमार और अभिराम, सोलन से गुरदेव सिंह और मनबीर सिंह, सिरमौर से राकेश कुमार भारद्वाज और मदन सिंह, किन्नौर से हरि भगत नेगी, चंबा से संजय कुमार, ऊना से सुरिंदर सिंह, पुलिस जिला देहरा से मनजीत सिंह, विजिलेंस से परमान सिंह (चालक), पुलिस जिला नूरपुर से देव राज, कांगड़ा से अमरीक सिंह और अशोक कुमार, मंडी से सुरेंद्र कुमार, परमा नंद और हेम राज, छठी आईआरबी से लाल सिंह तथा टीटीआर से गीता राम शामिल हैं।

नियमित श्रेणी के 18 कर्मियों को भी पदोन्नति

पुलिस मुख्यालय ने नियमित श्रेणी के 18 हेड कॉन्स्टेबल एवं मानद हेड कॉन्स्टेबल को भी मानद एएसआई पद पर पदोन्नत किया है। इनमें स्टेट सीआईडी से प्रदीप कुमार, थर्ड आईआरबी से नाग सिंह और दौलत राम, सिरमौर से राजेश कुमार, किन्नौर से जगमित दोरजे, चंबा से सुलेखा कुमारी, जमशेद बेग मिर्जा और योगिंदर सिंह (चालक), ऊना से प्रेम सिंह, पुलिस जिला देहरा से राज कुमार, कांगड़ा से जगरूप सिंह, मंडी से दुनी चंद और मोहिंदर सिंह (चालक), दूसरी आईआरबी से भूपेंद्र सिंह, बिलासपुर से राजेश कुमार, राजेश कुमार और विश्वजीत सिंह तथा लाहौल-स्पीति से सोनम डोलमा शामिल हैं।

एक स्टार धारण करेंगे, विशेष भत्ता भी मिलेगा

पुलिस मुख्यालय के अनुसार सभी मानद एएसआई नियमित एएसआई की तरह एक स्टार धारण करेंगे। उन्हें ₹200 प्रतिमाह विशेष भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। संबंधित जिला एवं यूनिट प्रमुखों को औपचारिक पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह पदोन्नति संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रतिकूल रिकॉर्ड या लंबित विभागीय कार्रवाई न होने की शर्त के अधीन रहेगी।

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