Loading...

हिमाचल में राज्य लॉटरी संचालन के नियम अधिसूचित, कागजी और ऑनलाइन लॉटरी का प्रावधान

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 5 Jun 2026 • 1 Min Read

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य लॉटरी के संचालन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी विनियमन नियम-2026 अधिसूचित कर दिए हैं। नए नियमों के तहत राज्य सरकार कागजी और ऑनलाइन दोनों प्रकार की लॉटरी संचालित कर सकेगी तथा टिकटों की बिक्री राज्य के भीतर और राज्य के बाहर भी की जा सकेगी।

शिमला

राज्य लॉटरी संचालन के लिए नियम लागू

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉटरी संचालन को लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी विनियमन नियम-2026 अधिसूचित कर दिए हैं। अधिसूचना के अनुसार लॉटरी का संचालन केवल राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि लॉटरी टिकटों की बिक्री राज्य की सीमाओं के भीतर और अन्य राज्यों में भी की जा सकेगी। सरकार ने लॉटरी संचालन के लिए विस्तृत प्रक्रिया, तकनीकी मानकों और निगरानी व्यवस्था को भी नियमों में शामिल किया है।

कागजी और ऑनलाइन दोनों लॉटरी का प्रावधान

नए नियमों के तहत कागजी लॉटरी और ऑनलाइन लॉटरी दोनों प्रारूपों में संचालन किया जा सकेगा। ऑनलाइन लॉटरी के लिए केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थापित किया जाएगा। इससे संचालन और निगरानी से संबंधित प्रक्रियाओं को राज्य स्तर पर नियंत्रित किया जा सकेगा। सरकार ने तकनीकी पारदर्शिता और प्रशासनिक निगरानी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन प्रणाली के लिए भी दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं।

24 नियमित और 6 बंपर ड्रॉ की अनुमति

अधिसूचित नियमों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 24 नियमित लॉटरी ड्रॉ आयोजित किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त छह बंपर ड्रॉ अलग से आयोजित करने का प्रावधान भी रखा गया है। नियमों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी राष्ट्रीय अवकाश के दिन लॉटरी ड्रॉ आयोजित नहीं किया जाएगा। वहीं लॉटरी टिकट का न्यूनतम विक्रय मूल्य दो रुपये से कम नहीं होगा।

ड्रॉ प्रक्रिया की निगरानी के लिए न्यायाधीश नियुक्त होंगे

लॉटरी ड्रॉ की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। ये अधिकारी ड्रॉ के दौरान उपस्थित रहेंगे तथा घोषित परिणामों का सत्यापन करेंगे। इसके अलावा सरकार लॉटरी संचालन के लिए एक या एक से अधिक वितरकों अथवा विक्रय अभिकर्ताओं की नियुक्ति भी कर सकेगी। इनकी नियुक्ति निर्धारित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।

टिकट छपाई और संचालन की व्यवस्था

नियमों के अनुसार लॉटरी टिकटों की छपाई का कार्य किसी सरकारी मुद्रणालय के माध्यम से कराया जाएगा। सरकार ने संचालन से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं को भी नियमों में शामिल किया है, ताकि पूरी प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित की जा सके। वित्त विभाग द्वारा नियमों को अंतिम रूप देने से पहले अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया गया था।

राजस्व सृजन की उम्मीद

राज्य सरकार ने पूर्व बजट में लॉटरी संचालन शुरू करने की घोषणा की थी। नियमों के अधिसूचित होने के बाद अब इसके संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकार को उम्मीद है कि लॉटरी संचालन से राज्य के राजस्व स्रोतों में वृद्धि होगी और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

Related Topics: