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अवैध खनन पर सख्ती: अब टिपर-जेसीबी सीधे जब्त, मौके पर नहीं छूटेंगे

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन II • 18 Apr 2026 • 1 Min Read

Himachalnow / शिमला

हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है। अब अवैध खनन में लिप्त पाए जाने पर टिपर, जेसीबी और अन्य भारी मशीनरी को मौके पर ही जब्त किया जाएगा और इन्हें जुर्माना भरकर तत्काल नहीं छुड़ाया जा सकेगा। डीजीपी अशोक तिवारी के निर्देशों के बाद सभी जिलों में नए नियम लागू कर दिए गए हैं।

शिमला

हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है। अब अवैध खनन में लिप्त पाए जाने पर टिपर, जेसीबी और अन्य भारी मशीनरी को मौके पर ही जब्त किया जाएगा और इन्हें जुर्माना भरकर तत्काल नहीं छुड़ाया जा सकेगा।डीजीपी अशोक तिवारी की ओर से जारी नए निर्देशों के तहत सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि भारी वाहनों के मामलों में अब मौके पर चालान कर छोड़ने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ऐसे सभी वाहनों को जब्त कर संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा, जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई होगी।

वहीं छोटे साधनों को लेकर कुछ राहत भी दी गई है। ट्रैक्टर और खच्चरों जैसे मामलों में पुलिस मौके पर चालान कर सकेगी। यदि चालक या मालिक मौके पर ही चालान राशि जमा कर देता है, तो वाहन को उसी समय रिलीज किया जा सकेगा, जिससे उन्हें अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।बता दें कि पिछले वर्ष सख्ती बढ़ने के बाद ट्रैक्टर मालिकों को अपने वाहन छुड़ाने के लिए अदालत जाना पड़ता था, जिसको लेकर विधानसभा में भी मुद्दा उठा था। अब नए आदेशों के बाद छोटे वाहन चालकों को राहत मिली है। हालांकि बार-बार नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।

खनन के दौरान जब्त की गई सामग्री जैसे रेत और पत्थर के लिए पहले की व्यवस्था ही लागू रहेगी। इसे खनन विभाग के माध्यम से निस्तारण या नीलामी के लिए भेजा जाएगा।डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेशों में यह भी साफ किया गया है कि नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।