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NDPS / पालमपुर वोल्वो बस हमला मामले में नशीले पदार्थ बरामद, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा जोड़ी

PRIYANKA THAKUR • 4 Hours Ago • 1 Min Read

Himachalnow / पालमपुर

NDPS : पालमपुर के बैरघट्टा क्षेत्र में वोल्वो बस पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों की बरामदगी की है।इस मामले में पहले मारपीट और हथियार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।अब नशीले पदार्थ मिलने के बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा जोड़ दी गई है।

कांगड़ा/पालमपुर

प्रारंभिक मामला और पुलिस कार्रवाई
कांगड़ा जिले के थुरल क्षेत्र के बैरघट्टा में वोल्वो बस के चालक-परिचालक व अन्य के साथ मारपीट और चाकू से हमले का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। यह मामला पुलिस थाना भवारना में अभियोग संख्या 58/26 दिनांक 8 अप्रैल को भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं 109, 126(2), 352, 351(2), 3(5) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दर्ज किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध वाहन की पहचान कर काले रंग की थार में सवार तीन आरोपियों बलविंदर सिंह (पठानकोट), निशान पाल (होशियारपुर) और अलीश (पठानकोट) को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की।

आरएफएसएल टीम द्वारा निरीक्षण
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच को तकनीकी आधार पर आगे बढ़ाते हुए 9 अप्रैल को धर्मशाला स्थित आरएफएसएल (फोरेंसिक) टीम को घटनास्थल पर बुलाया। टीम की मौजूदगी में पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और संबंधित साक्ष्य एकत्रित किए गए। इस दौरान संदिग्ध थार वाहन की भी विस्तृत तलाशी ली गई, ताकि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पुष्टि की जा सके और किसी भी संभावित साक्ष्य को सुरक्षित किया जा सके।

वाहन से नशीली दवाएं व हथियार बरामद
तलाशी के दौरान पुलिस को थार वाहन से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं और अन्य सामग्री बरामद हुई। बरामद सामग्री में अल्प्राजोलम व सेर्ट्रालाइन टैबलेट की 15 स्ट्रिप्स, क्लोनाजेपम की 44 स्ट्रिप्स (660 टैबलेट), 675 संदिग्ध कैप्सूल, सेर्ट्रालाइन एचसीएल (15 व 25 mg) की 210 टैबलेट, ब्रोमोक्रिप्टिन की 150 टैबलेट शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 6 जिंदा कारतूस, ताइवान निर्मित 4.55 मिमी रिवॉल्वर (6 चेंबर) और 11 इंच लंबा चाकू भी बरामद किया गया है, जिनके संबंध में भी जांच की जा रही है।

एनडीपीएस एक्ट की धारा जोड़ी, जांच जारी
नशीली दवाओं की बरामदगी के आधार पर पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 भी जोड़ दी है, जिससे केस का दायरा विस्तृत हो गया है। तीनों आरोपियों को पालमपुर अदालत में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। पुलिस द्वारा बरामद हथियारों, वाहन के उपयोग और मामले में संभावित अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में जांच जारी है। जिला कांगड़ा पुलिस प्रमुख कार्यालय की ओर से मामले की पुष्टि की गई है।

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