कुल्लू में पेंशन लाभार्थियों को 20 मई तक आधार बैंक और डाकघर खातों से लिंक करने के निर्देश
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को 20 मई 2026 तक अपने आधार नंबर बैंक अथवा डाकघर खातों से लिंक करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कल्याण विभाग ने बताया कि आगामी तिमाही से पेंशन राशि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से सीधे खातों में भेजी जाएगी।
कुल्लू
20 मई तक पूरी करनी होगी आधार लिंक प्रक्रिया
जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पात्र लाभार्थियों के लिए आधार नंबर को बैंक अथवा डाकघर खाते के साथ लिंक करवाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे संबंधित बैंक या डाकघर में जाकर 20 मई 2026 तक आधार लिंकिंग की औपचारिकता पूरी कर लें, ताकि पेंशन वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए।
एपीबीएस प्रणाली से खातों में भेजी जाएगी पेंशन राशि
जिला कल्याण अधिकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही से पेंशन राशि का भुगतान आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (APBS) के माध्यम से किया जाएगा। इस नई प्रणाली के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। विभाग का कहना है कि इससे भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनेगी तथा लाभार्थियों को पेंशन राशि समय पर प्राप्त हो सकेगी।
भुगतान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य
विभागीय जानकारी के अनुसार आधार आधारित भुगतान प्रणाली लागू होने से पेंशन वितरण प्रक्रिया को अधिक सरल, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलेगी। इससे तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर आने वाली कई समस्याओं में कमी आने की संभावना है। जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि इस व्यवस्था से लाभार्थियों को पेंशन राशि सीधे खाते में प्राप्त होगी और वितरण प्रक्रिया की निगरानी भी बेहतर तरीके से की जा सकेगी।
पंचायत प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से भी सहयोग की अपील
जिला कल्याण विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और संबंधित विभागीय अधिकारियों से भी सहयोग करने की अपील की है। विभाग ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को समय रहते आधार लिंकिंग प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। विभाग ने लाभार्थियों से निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया है।