मंडी कोर्ट ने वोल्वो बस से बरामद हैरोइन मामले में मनाली युवक को दोषी माना
Himachalnow / मंडी
जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए कुल्लू जिले के मनाली निवासी पेमा कुसांग को हैरोइन तस्करी के मामले में दोषी करार दिया है। यह मामला वर्ष 2019 का है, जब पुलिस की विशेष जांच इकाई (SIU) द्वारा वोल्वो बस की तलाशी के दौरान आरोपी से नशीला पदार्थ बरामद किया गया था।
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मामले का विवरण और पुलिस कार्रवाई
अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 नवंबर 2019 को एसआईयू मंडी की टीम बिंद्राबनी के पास नियमित नाकाबंदी पर तैनात थी। सुबह करीब 7:20 बजे मंडी की ओर आ रही एक निजी वोल्वो बस को जांच के लिए रोका गया और तलाशी प्रक्रिया शुरू की गई। बस के अंदर सीट नंबर 31 पर बैठे पेमा कुसांग की गतिविधियां संदिग्ध पाए जाने पर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 20.51 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की आगे की जांच शुरू की।
अदालत का फैसला
अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हुआ कि बरामद की गई हैरोइन आरोपी के प्रत्यक्ष कब्जे में थी। अदालत ने इसे एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी पेमा कुसांग को धारा 21(बी) के अंतर्गत दोषी करार दिया है। मामले में सजा का निर्धारण संबंधित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।