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मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान रस्तोगी और साहिल को फांसी की सजा

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 3 Hours Ago • 1 Min Read

मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों को जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। यह मामला मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या और उनका शव घर में रखे नीले ड्रम में छिपाने से जुड़ा है।

मेरठ

अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल को 30 सितंबर को दोषी ठहराया था, जबकि सजा सुनाने के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाया था। सौरभ राजपूत हत्याकांड का ट्रायल जुलाई 2025 में शुरू हुआ था। करीब 13 महीने तक चली अदालती कार्यवाही में 126 तारीखें लगीं और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

परिवार ने की थी फांसी की मांग

सौरभ राजपूत के परिवार ने अदालत से दोनों दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। सौरभ के भाई राहुल ने कहा था कि परिवार को शुरुआत से न्याय मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि परिवार ने शुरू से यही मांग रखी थी कि दोषियों को उनके किए के अनुरूप सजा दी जाए। अदालत की ओर से अब दोनों दोषियों के लिए मृत्युदंड की घोषणा कर दी गई है।

नीले ड्रम के कारण चर्चा में आया मामला

सौरभ राजपूत का शव उनके घर में रखे एक नीले ड्रम के अंदर मिला था। मुस्कान रस्तोगी और साहिल पर सौरभ की हत्या करने के बाद शव को ड्रम में छिपाने का आरोप लगा था। इसी कारण यह मामला नीला ड्रम हत्याकांड के नाम से देशभर में चर्चा में आया। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को 19 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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