मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थियों को अप्रैल और सितंबर में अपलोड करने होंगे दस्तावेज, हर महीने मिलते हैं 3000 रुपये
हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष अप्रैल और सितंबर माह में अपने आवश्यक दस्तावेज अपडेट करवाने होंगे। इनमें नवीनतम जीवित प्रमाण पत्र, आय अथवा बीपीएल प्रमाण पत्र और बीमारी के उपचार से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड शामिल हैं। जिला कल्याण अधिकारी बिलासपुर रमेश चंद बंसल ने लाभार्थियों से निर्धारित समय पर दस्तावेज ई-कल्याण पोर्टल पर अपलोड करवाने की अपील की है, ताकि योजना के तहत मिलने वाली तीन हजार रुपये की मासिक आर्थिक सहायता बिना किसी बाधा के जारी रह सके।
बिलासपुर
गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को मिलती है तीन हजार रुपये मासिक सहायता
जिला कल्याण अधिकारी रमेश चंद बंसल ने बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के ऐसे सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है, जो गंभीर अथवा लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों से पीड़ित हैं। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को उपचार के दौरान आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रतिमाह तीन हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इससे बीमारी के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे परिवारों को नियमित सहायता उपलब्ध होती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बिलासपुर जिले के कुल 462 पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
कैंसर, पार्किंसन और गुर्दा रोग सहित कई गंभीर बीमारियां योजना में शामिल
रमेश चंद बंसल ने बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत पार्किंसन रोग, कैंसर, पक्षाघात, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया तथा तीव्र एवं दीर्घकालिक गुर्दा रोग सहित अन्य निर्धारित गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी आय सीमित है और जिन्हें लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता पड़ती है। पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करने वाले व्यक्ति योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
अप्रैल और सितंबर में अपडेट करवाने होंगे तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज
जिला कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि योजना के अंतर्गत पहले से सहायता प्राप्त कर रहे सभी लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष अप्रैल और सितंबर माह में आवश्यक दस्तावेज अपडेट करवाने होंगे। इनमें किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम जीवित प्रमाण पत्र, वैध बीपीएल प्रमाण पत्र अथवा आय प्रमाण पत्र और लगातार चल रहे उपचार से संबंधित नवीनतम मेडिकल रिकॉर्ड शामिल हैं। इन दस्तावेजों को हिम परिवार के ई-कल्याण पोर्टल पर अपलोड करवाना आवश्यक है। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि दस्तावेजों को समय पर अपडेट करवाएं, ताकि आर्थिक सहायता के भुगतान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
ऑनलाइन आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
मुख्यमंत्री सहारा योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र व्यक्तियों को आवेदन के समय आधार कार्ड, नवीनतम मेडिकल रिकॉर्ड, हिमाचली प्रमाण पत्र, वैध बीपीएल प्रमाण पत्र अथवा चार लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, नवीनतम परिवार नकल और बैंक अथवा डाकघर में सक्रिय सिंगल ऑपरेशन खाता भी आवश्यक है। जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज पूरे और वैध होने चाहिए, ताकि आवेदन की प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी न आए।
ई-कल्याण पोर्टल या लोकमित्र केंद्र से कर सकते हैं आवेदन
रमेश चंद बंसल ने बताया कि पात्र व्यक्ति हिम परिवार के ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन या दस्तावेज अपलोड करने में परेशानी होती है, वे नजदीकी लोकमित्र केंद्र की सहायता ले सकते हैं। पहले से पंजीकृत लाभार्थी भी इसी माध्यम से अपने नवीनतम दस्तावेज अपलोड करवा सकते हैं। योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय बिलासपुर अथवा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।