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कांगड़ा के जिला व उपमंडल न्यायालयों में 12 सितंबर को लगेंगी राष्ट्रीय लोक अदालतें

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 2 Hours Ago • 1 Min Read

कांगड़ा जिले के जिला और उपमंडल न्यायालयों में आपसी समझौते के माध्यम से मामलों का निपटारा करने के लिए 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की इस पहल के तहत मुकदमे से पहले के विवादों और न्यायालयों में लंबित मामलों पर सुनवाई होगी। पात्र व्यक्ति संबंधित न्यायालय में आवेदन कर समझौते की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

धर्मशाला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आर. मिहुल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतों में बैंक से संबंधित मामले, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों पर सुनवाई की जाएगी। जो व्यक्ति मुकदमा शुरू होने से पहले संबंधित व्यक्ति या विभाग के साथ समझौता करना चाहता है, वह संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से 01892-222370 और उपमंडलीय विधिक सेवा समिति धर्मशाला से 01892-222018 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा कांगड़ा के लिए 01892-264808, देहरा के लिए 01970-233599, पालमपुर के लिए 01894-231614, नूरपुर के लिए 01893-220770, बैजनाथ के लिए 01894-262477, ज्वाली के लिए 01893-264307 और इंदौरा के लिए 01893-241210 दूरभाष नंबर जारी किए गए हैं।

आर. मिहुल शर्मा ने बताया कि अपनी समस्या ऑनलाइन भेजने के इच्छुक व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने आम जनता से 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से अपने मामलों का समाधान करवाकर समय और धन की बचत करने का आग्रह किया है।

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