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12 सितंबर को ऊना और अंब में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 1 Hour Ago • 1 Min Read

12 सितंबर को ऊना और अंब में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

ऊना/वीरेंद्र बन्याल/हिमाचल नाऊ न्यूज।

जिला एवं सत्र न्यायालय ऊना तथा जिला उपमंडल अंब स्थित न्यायालय परिसर में आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी समझौते और सहमति के आधार पर त्वरित, सरल एवं प्रभावी निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना की सचिव शिखा लखनपाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों, दीवानी विवादों, चेक बाउंस के मामलों, उपभोक्ता शिकायतों तथा मोटर वाहन चालान से संबंधित मामलों में धन वसूली सहित अन्य मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना मुआवजा दावों, बिजली एवं पानी से संबंधित मामलों, वैवाहिक विवादों तथा भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों को भी आपसी सहमति के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे मामले जो अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, उन्हें भी प्री-लिटिगेशन के माध्यम से लोक अदालत में प्रस्तुत कर निपटाया जा सकता है।

शिखा लखनपाल ने कहा कि लोक अदालत विवादों के त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान का एक प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है तथा आपसी सहमति से विवादों का समाधान संभव हो पाता है। लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए कोई न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता, जबकि पुराने मामलों में पहले से जमा न्यायालय शुल्क भी नियमानुसार वापस किया जाता है।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी भी पक्ष की हार या जीत नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान किया जाता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने आमजन से अपील की कि वे अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन मामलों के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों को लोक अदालत में निपटाने के लिए जिले के संबंधित न्यायालयों में आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्थानीय निकायों, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, वित्तीय संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, पैरा-लीगल वालंटियर्स तथा आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आमजन को लोक अदालत के लाभों और इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है।

राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति दूरभाष नंबर 01975-225071 पर संपर्क कर सकते हैं।

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