NDPS / रोहड़ू चिट्टा तस्करी मामले में आरोपी दोषी, 4 साल की सजा और 20 हजार जुर्माना
Himachalnow / शिमला
रोहड़ू में चिट्टा तस्करी के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। यह फैसला नशे के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। मामले में पुलिस की कार्रवाई और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय सुनाया गया।
शिमला/रोहड़ू
अदालत ने सुनाई सजा
विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने आरोपी सूरज राणा को चिट्टा तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
गुप्त सूचना पर हुई थी कार्रवाई
यह मामला एफआईआर संख्या 197/23 दिनांक 14 नवम्बर 2023 के तहत पुलिस थाना रोहड़ू में दर्ज किया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक निजी होटल के कमरे में चिट्टा बेचा जा रहा है। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर तलाशी अभियान चलाया।
10.34 ग्राम चिट्टा बरामद
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 10.34 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इसके बाद आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस पूरे मामले की जांच एएसआई अशोक कुमार द्वारा की गई।
अदालत में पेश हुए गवाह
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल ने पैरवी की। अदालत में कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए।
सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। इस फैसले को क्षेत्र में नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।