सिरमौर में पंचायत चुनाव के दौरान सार्वजनिक सभाओं और मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लागू
सिरमौर जिले में पंचायती राज संस्था चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के उद्देश्य से सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व संबंधित पंचायत क्षेत्रों में चुनाव प्रचार और भीड़ जुटाने वाली गतिविधियों पर रोक प्रभावी रहेगी तथा आदेशों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नाहन
चुनाव अवधि के दौरान लागू रहेंगे प्रतिबंध
पंचायती राज संस्था चुनाव-2026 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव संबंधी गतिविधियों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार जिले के संबंधित पंचायत क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और सार्वजनिक बैठकों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
चुनाव प्रचार से जुड़े कार्यक्रमों पर भी रोक
जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158 (बी) के तहत चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा या जुलूस आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन अथवा अन्य माध्यमों से चुनाव प्रचार-प्रसार करने पर भी रोक लागू रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की प्रचार गतिविधि निर्धारित नियमों के तहत ही संचालित की जाएगी।
मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने पर भी प्रतिबंध
प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि चुनाव अवधि के दौरान लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के म्यूजिकल कॉन्सर्ट, थिएटर प्रदर्शन या अन्य मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए यह प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को दो वर्ष तक की सजा, जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और आम लोगों से निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
