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NDPS / पांवटा साहिब में एनडीपीएस एक्ट मामले में दोषी को 4 साल की सजा, अदालत ने सुनाया फैसला

PRIYANKA THAKUR • 2 Hours Ago • 1 Min Read

Himachalnow / नाहन

NDPS :पांवटा साहिब की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले में दोषी को 4 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में वर्ष 2018 में दर्ज केस की जांच और सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध मानते हुए यह निर्णय सुनाया।

नाहन

अदालत का फैसला
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोषी को 4 वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी जतिंद्र शर्मा ने बताया कि दोषी की पहचान सुखदास पुत्र हरि सिंह के रूप में हुई है, जिसे अदालत ने दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई।

मामले की पृष्ठभूमि
वर्ष 2018 में ड्रग इंस्पेक्टर पांवटा साहिब को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव कोलर, तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर स्थित अनुभव हेल्थ केयर सेंटर में अवैध दवाइयों की खरीद-फरोख्त की जा रही है। सूचना के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से दुकान पर छापेमारी की और मौके पर जांच की गई।

तलाशी और बरामदगी
छापेमारी के दौरान दुकान के काउंटर पर मौजूद व्यक्ति सुखदास पाया गया, जो ग्राम सैन मोहम्मद पुरगढ, पोस्ट ऑफिस रामपुर, तहसील बेहट, जिला सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) का निवासी है। दुकान की तलाशी लेने पर वहां प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद हुईं, जिनके संबंध में मौके पर कोई वैध लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया।

जांच और न्यायिक प्रक्रिया
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और विस्तृत जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। इस मामले की जांच पुलिस हेड कांस्टेबल खजान सिंह द्वारा की गई, जबकि अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोप सिद्ध मानते हुए दोषी को सजा सुनाई।