POCSO / नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार
Himachalnow / सोलन
सोलन में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। आरोपी को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई है। अदालत के इस फैसले से गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश गया है।
सोलन
अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) सोलन की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिका चावला ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी आसिफ अंसारी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में दोषी
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत भी दोषी पाया। इन धाराओं के तहत आरोपी को 5-5 वर्ष की कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया आरोपी
अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2021 में पीड़िता नाबालिग थी और अपने परिवार के साथ सोलन में रहती थी। आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर पहले चंडीगढ़ और फिर सहारनपुर ले जाकर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद महिला थाना सोलन में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।
11 गवाहों ने मजबूत किया मामला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए, जिनकी गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। सभी साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने यह सख्त फैसला सुनाया।