ROAD CLOSED / धनतेरस-दीपावली पर सोलन में तीन दिन रहेगा यातायात प्रतिबंध

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ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने धनतेरस और दीपावली पर्व के दौरान आमजन की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए 18 से 20 अक्तूबर, 2025 तक यातायात व्यवस्था से संबंधित आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

सोलन।

त्योहार के दौरान वाहनों की आवाजाही पर रहेगा प्रतिबंध
इन आदेशों के अनुसार, पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक का मार्ग 18 से 20 अक्तूबर तक प्रातः 11:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग और आवागमन के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। यह निर्णय धनतेरस और दीपावली के अवसर पर शहर में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए लिया गया है, ताकि यातायात सुचारु रहे और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी बनी रहे।

आपातकालीन वाहनों को दी गई छूट
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना, आपातकालीन सेवा तथा कानून एवं व्यवस्था में प्रयुक्त वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। साथ ही, पुराने बस अड्डे से पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक तक सामान ढोने वाले साइकिल रिक्शा को भी इन आदेशों से छूट प्रदान की गई है।

सार्वजनिक हित में जारी आदेश
ज़िला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे यातायात प्रतिबंधों का पालन करें और प्रशासन को सहयोग दें, ताकि त्यौहार का माहौल शांतिपूर्ण और सुरक्षित बना रहे।