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सिरमौर में बिना लाइसेंस नहीं बिकेंगे पटाखे, रात 10 बजे के बाद इस्तेमाल पर रोक

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 48 Mins Ago • 1 Min Read

सिरमौर जिला प्रशासन ने दिवाली के दौरान पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री, भंडारण तथा इस्तेमाल के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति और लाइसेंस के बिना पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर रोक रहेगी, जबकि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नाहन

उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले में पटाखों और आतिशबाजी का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में निर्धारित व्यवस्था के तहत ही की जा सकेगी। इसके लिए संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है और लाइसेंसधारक दुकानदार भी केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही पटाखे बेच सकेंगे।

दुकानों में अग्निशमन व्यवस्था अनिवार्य

आतिशबाजी रखने और बेचने के लिए बनाए गए शेड या दुकानों में अग्निशमन यंत्र तथा रेत से भरी बाल्टियां रखना अनिवार्य होगा। पटाखों के शेड एक-दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर होने चाहिए। इन शेड में तेल से जलने वाले दीपक या मोमबत्तियां नहीं जलाई जा सकेंगी। इसके अलावा शेड के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।

निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक शोर करने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले साइलेंस जोन में पटाखों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। अवैध या चोरी-छिपे आयात किए गए पटाखों के भंडारण और बिक्री पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।

अधिकारियों को छापेमारी के निर्देश

जिला दंडाधिकारी ने सभी एसडीएम और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों सहित डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएचओ, थाना प्रभारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण और छापेमारी के लिए अधिकृत किया गया है। आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 8 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

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