हिमाचल में विधवा, एकल और दिव्यांग महिलाओं के लिए आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान
Himachalnow / नाहन
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विधवा, एकल, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं के लिए आवास योजना लागू की गई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
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आवास योजना का उद्देश्य और संचालन
हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री विधवा, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला आवास योजना संचालित की जा रही है। जिला सिरमौर में इस योजना को जिला श्रम कल्याण कार्यालय के माध्यम से लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य पंजीकृत महिलाओं को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
पात्रता और सहायता राशि का प्रावधान
योजना के तहत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत विधवा, एकल, निराश्रित और दिव्यांग महिलाएं पात्र मानी जाती हैं। पात्रता के लिए महिला की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और पिछले 12 महीनों में न्यूनतम 90 कार्य दिवस पूरे किए होने आवश्यक हैं। योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को आवास निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
आवास और आय से जुड़ी शर्तें
योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाता है जिनके पास पक्का मकान नहीं है या जो कच्चे मकान में निवास करती हैं। साथ ही उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवास निर्माण के लिए न्यूनतम 2 बिस्वा भूमि का प्रावधान आवश्यक है।
