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SOLAN: उप निर्वाचन वाले क्षेत्रों में 02 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित

Ankita • 19 Apr 2023 • 1 Min Read

HNN/ सोलन

पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए होने वाले उप निर्वाचन के लिए 02 मई, 2023 को (चुनाव होने की स्थिति में) सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि अधिसूचना के अनुसार इस दिन उप निर्वाचन वाले स्थानों में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक संस्थान तथा दुकानें बंद रहेंगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के प्रावधान के अनुसार इस दिन दिहाड़ीदारों के लिए भी सवैतनिक अवकाश होगा।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन वाले स्थानों में मतदान का अधिकार रखने वाले ऐसे कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है जो राज्य के अन्य स्थानों पर कार्यरत हों। इस विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने के संबंध में प्रमाण पत्र लाना होगा।