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Solan: धारा 144 के तहत आवश्यक आदेश जारी

Ankita • 12 Jul 2023 • 1 Min Read

HNN/ सोलन

जिला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए है। यह आदेश आपराधिक दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

इन आदेशों के अनुसार सोलन जि़ला की सीमा में अश्वनी खड्ड में, खड्ड के दोनों किनारों पर तथा इसके आस-पास के स्थानों और सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरीपुल पर गिरी नदी के किनारे स्थित शनि मंदिर के समीप एवं आस-पास के क्षेत्र में सभी प्रकार की अनाधिकृत पर्यटन और व्यवसायिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।

इन आदेशों के अनुसार अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने तथा पिकनिक मनाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले दो माह तक प्रभावी रहेंगे।

इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मॉनसून के समय में भारी वर्षा के कारण नदी, नालों के किनारे जाना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अधिकतर मौको पर पर्यटक नदी एवं खड्डों में नहाने के लिए जाते हैं। किसी भी कारण से नदी के जलस्तर में वृद्धि पर्यटकों के जीवन को खतरा पैदा कर सकती है।

आदेशों के अनुसार स्थानीय पुलिस जि़ला पर्यटन अधिकारी के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित कर इन आदेशों को अक्षःरक्ष लागू करेगी।इन आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।