सोलन में इलाज के बहाने दुष्कर्म मामले में दोषी व्यक्ति को उम्रकैद, अदालत ने 50 हजार जुर्माना भी लगाया
Himachalnow / सोलन
सोलन जिले के नालागढ़ में अदालत ने महिला से इलाज के बहाने दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है तथा अन्य धाराओं के तहत अतिरिक्त सजा भी निर्धारित की है।
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अदालत का निर्णय और सजा
नालागढ़ स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने महिला से इलाज के बहाने दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद यह निर्णय सुनाया। इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिससे मामले में निर्धारित कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया गया है।
मामले की पृष्ठभूमि और शिकायत
मामले के अनुसार आरोपी जगदीश, जो तहसील नालागढ़ के गांव बारियां का निवासी है, पर आरोप था कि उसने झाड़-फूंक और जड़ी-बूटी के माध्यम से इलाज करने का भरोसा दिलाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के अनुसार घटना दिसंबर 2021 में हुई थी, जिसके बाद 21 मार्च 2022 को पीड़िता ने महिला थाना बद्दी में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि विरोध करने पर आरोपी द्वारा धमकी दी गई थी।
पुलिस जांच और अभियोजन प्रक्रिया
शिकायत के आधार पर महिला थाना बद्दी में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की और संबंधित साक्ष्य एकत्र किए। मामले की पैरवी उप-जिला न्यायवादी द्वारा अदालत में की गई, जहां अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपों को स्थापित किया।
अतिरिक्त सजा और कानूनी प्रावधान
अदालत ने आरोपी को धारा 376 के तहत उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त धारा 506 के तहत 2 वर्ष के कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अदालत ने यह निर्णय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सुनाया, जिससे मामले में न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण किया गया।