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ऊना में इंजीनियर की मौत के मामले में नया मोड़, ससुराल पक्ष पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन2 • 1 Hour Ago • 1 Min Read

Himachalnow / ऊना / वीरेंद्र बन्याल

ऊना में रेलवे ट्रैक पर हुई इंजीनियर की मौत के मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के चार सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि मानसिक उत्पीड़न और धमकियों के कारण युवक ने यह कदम उठाया, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।

ऊना

मामले में परिजनों की शिकायत के बाद कार्रवाई
नगर निगम ऊना क्षेत्र से संबंधित 34 वर्षीय केमिकल इंजीनियर की रेलवे ट्रैक पर हुई मृत्यु के मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। मृतक के पिता राजिंदर कुमार, निवासी कलरुही ने पुलिस थाना अंब में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उनके पुत्र ने ससुराल पक्ष द्वारा किए जा रहे मानसिक उत्पीड़न और बार-बार दी जा रही धमकियों के कारण यह कदम उठाया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मृतक की पत्नी, सास, ससुर और साली के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शादी के बाद बढ़े पारिवारिक विवाद
शिकायत में बताया गया है कि मृतक की शादी अप्रैल 2024 में हमीरपुर में हुई थी और उसकी पत्नी चंडीगढ़ में निजी क्षेत्र में कार्यरत थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद दंपत्ति के बीच मतभेद बढ़ने लगे और पत्नी द्वारा व्यवहार में बदलाव देखा गया। पिता के अनुसार, मोबाइल फोन में कुछ आपत्तिजनक चैट मिलने के बाद विवाद और अधिक बढ़ गया, जिससे पारिवारिक तनाव की स्थिति बनी रही।

मारपीट और धमकियों के आरोप
परिजनों का आरोप है कि विवाद के दौरान ससुराल पक्ष द्वारा मृतक के साथ कथित रूप से मारपीट की गई और उसे बार-बार धमकियां दी गईं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि फरवरी माह में चंडीगढ़ में हुई एक मुलाकात के दौरान मृतक को दोबारा वहां न आने की चेतावनी दी गई थी। इन घटनाओं के चलते मृतक मानसिक दबाव में था, जिसके बारे में परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी है।

घटना का विवरण और पुलिस कार्रवाई
7 मार्च 2026 को सुबह करीब 8 बजे अंब के कलरुही क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास यह घटना हुई थी, जिसमें युवक ट्रेन की चपेट में आ गया था। घटना के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। प्रारंभिक जानकारी में इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन बाद में परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।

बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज
डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने पुष्टि की है कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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