उना जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उपायुक्त जतिन लाल ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए हैं।
बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा
- प्रमुख निर्देश:
- दुपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर रोक।
- पंप संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वाहन चालक हेलमेट पहनकर ही पेट्रोल लें।
- उद्देश्य:
- सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- हेलमेट के अनिवार्य उपयोग को सुनिश्चित करना।
खुले कंटेनर में पेट्रोल की बिक्री पर प्रतिबंध
- पेट्रोल और डीजल की खुले कंटेनर, बोतलों या अन्य अनधिकृत पैकेजिंग में बिक्री पर पूर्ण रोक लगाई गई है।
- इस नियम का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस को जानकारी दें
- पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि:
- किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध व्यवहार की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए।
- यह कदम सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी खतरे को टालने के लिए उठाया गया है।
पेट्रोल पंप पर स्वच्छता अनिवार्य
- पेट्रोल पंप पर वॉशरूम सभी के लिए उपलब्ध रहेंगे।
- स्वच्छता बनाए रखने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं।
- सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए वॉशरूम साफ और उपयोग योग्य रहेंगे।
आदेशों का पालन अनिवार्य
- उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि:
- इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
- प्रशासन और पंप संचालकों की सहभागिता से सड़क सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रशासन का संदेश
उपायुक्त ने अपील की कि:
📢 लेटेस्ट न्यूज़
- सुरक्षा निर्देशों का पालन करें।
- रोड सेफ्टी को प्राथमिकता दें।
- हेलमेट पहनने की आदत को अपनाएं
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