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ऊना में निजी कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य, 50 हजार शुल्क; नवीनीकरण के लिए 25 हजार

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 1 Hour Ago • 1 Min Read

ऊना जिले में संचालित सभी पात्र निजी कोचिंग सेंटरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। नए पंजीकरण के लिए 50 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है और प्रमाणपत्र तीन वर्ष तक वैध रहेगा। इसके बाद नवीनीकरण के लिए संचालकों को 25 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। नियमों का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं और फीस में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

ऊना

अतिरिक्त उपायुक्त इशांत जसवाल ने निजी कोचिंग सेंटर संचालकों को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में पंजीकरण प्रक्रिया और नियमों के अनुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। सभी पात्र सेंटरों को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, ऊना के कार्यालय में जमा करवाना होगा। आवेदन पत्र संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

जिला स्तरीय कमेटी करेगी आवेदनों की जांच

जिला स्तरीय कमेटी प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी। निर्धारित मानदंड पूरे करने वाले निजी कोचिंग सेंटरों को तीन वर्ष के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यदि किसी आवेदन या कोचिंग सेंटर में कमियां पाई जाती हैं तो संबंधित संचालक को उन्हें दूर करने के लिए अधिकतम तीन महीने का समय दिया जा सकेगा। पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया तय शुल्क तथा निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी करनी होगी।