पश्चिम बंगाल के मदरसों में ‘वंदे मातरम’ अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य करने का फैसला लिया है। नए आदेश के तहत अब प्रत्येक मदरसे में कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान ‘वंदे मातरम’ गाया जाएगा। यह निर्णय अल्पसंख्यक कार्य और मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के माध्यम से लागू किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के मदरसों को इस नियम का पालन करने के लिए कहा गया है।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियम सरकारी मॉडल मदरसों (इंग्लिश मीडियम), सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त मदरसों के साथ-साथ MSKS और SSKS श्रेणी के संस्थानों पर भी समान रूप से लागू होगा। इसके साथ ही पुराने सभी नियमों और प्रक्रियाओं को बदलते हुए इस नए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्कूलों के बाद मदरसों में भी लागू हुआ नियम
इससे पहले राज्य सरकार ने 14 मई 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में ‘वंदे मातरम’ को अनिवार्य किया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था कि सभी स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ गाना अनिवार्य होगा।
अब इसी नीति को आगे बढ़ाते हुए इसे मदरसों में भी लागू कर दिया गया है। सरकार ने सभी मदरसा प्रशासकों और संस्था प्रमुखों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पूरे राज्य में एक समान व्यवस्था लागू की जा सके।
