चेक बाउंस मामले में तीन माह की साधारण कैद की सजा
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HNN/मंडी
थुनाग की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को तीन माह की साधारण कैद और एक लाख रुपये मुआवजे की सजा सुनाई है। मुआवजा अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।
शिकायतकर्ता हीरा लाल ने आरोप लगाया था कि मेहर चंद ने उनसे 70 हजार रुपये के सेब खरीदे थे और पैसा अदा करने के लिए चेक जारी किया था, जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता के लीगल नोटिस मिलने के बाद भी मेहर चंद ने पैसा नहीं लौटाया।
अदालत ने आरोपों को सही पाया और उपरोक्त सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता के वकील एनएस ठाकुर ने बताया कि अदालत का यह फैसला न्यायसंगत है और आरोपी को सजा मिलना जरूरी था।