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जवान के साथ मारपीट करने वाले मां-बेटे को अदालत ने सुनाई सजा, तीन माह कैद और…

By PRIYANKA THAKUR Published: 3 Dec 2022, 11:42 AM | Updated: 3 Dec 2022, 11:43 AM 1 min read

HNN / ऊना

ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान की वर्दी फाड़ने और मारपीट मामले में अदालत ने आरोपी मां-बेटे को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन माह कैद की सजा का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही उन्ह पर 500 रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना न भरने पर दोनों को 30 दिन और कैद की सजा भुगतनी होगी।

दरअसल, मामला 29 अक्तूबर 2015 का है, कॉन्स्टेबल अरुण कुमार कोर्ट परिसर के बाहर ड्यूटी पर तैनात था। इस दौरान सुबह करीब 11:30 बजे मां-बेटे आए और पुलिस जवान के साथ बहसबाजी करने लगे। उसने दोनों का शांत करवाने का प्रयास किया, लेकिन महिला और उसके बेटे ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और धक्के मारकर मारपीट करने लगे। इस बीच पुलिस जवान की वर्दी भी फट गई।

इस पूरे मामले में केस दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद चालान कोर्ट में दायर किया गया। अदालत के समक्ष पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों व गवाहों के बयान के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजक सुरिंद्र पाल सिंह ने की।