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नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

Ankita • 21 Jan 2024 • 1 Min Read

HNN/ कांगड़ा

जिला कांगड़ा में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 7 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

यह सज़ा जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने सुनाई है। उन्होंने बताया कि यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान रामविलास (22) बैजनाथ के रूप में हुई है।

यह है पूरा मामला…..
8 दिसम्बर, 2021 को नाबालिग की माता ने बैजनाथ पुलिस थाना में बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा था कि उनकी बेटी 7 दिसम्बर, 2021 को स्कूल गई थी, परंतु शाम तक घर नहीं पहुंची, जिस पर उन्होंने बेटी की हर जगह तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

इस दौरान उन्होंने जेसीबी चलाने वाले युवक रामविलास पर शक जताया था। वहीं शिकायत के अगले दिन 9 दिसम्बर को महिला अपनी बेटी के साथ पुलिस थाने में पहुंची और पीड़िता ने बताया था कि 7 दिसम्बर को आरोपी उसे स्कूल से अपने घर ले गया था और रात को उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।

पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में 22 गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी स्पैशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जिला न्यायवादी राज रानी ने की।