NDPS / इंदौरा एनडीपीएस मामले में दोषी को 5 वर्ष कारावास, अदालत ने लगाया 1 लाख रुपये जुर्माना
NDPS : इंदौरा थाना में दर्ज एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े एक मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर यह निर्णय दिया। मामले में पुलिस जांच पूरी होने के बाद चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया गया।
धर्मशाला
विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला
जिला कांगड़ा के पुलिस थाना इंदौरा में दर्ज मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी मलकीत सिंह को दोषी करार दिया है। 23 जून 2026 को सुनाए गए फैसले में अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों, पुलिस जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर यह निर्णय दिया।
जुर्माना भी लगाया गया
अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश के अनुसार यदि जुर्माना जमा नहीं किया जाता है तो आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने सजा सुनाते समय मामले की प्रकृति और बरामद मादक पदार्थ की मात्रा को भी ध्यान में रखा।
वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था मामला
जिला अटॉर्नी संजीव राणा ने बताया कि यह मामला वर्ष 2021 में पुलिस थाना इंदौरा में दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत चालान अदालत में प्रस्तुत किया था। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों को अदालत के समक्ष रखा, जिसके आधार पर फैसला सुनाया गया।
8.51 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 3 अप्रैल 2021 को पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा की टीम मीलवां क्षेत्र में गश्त और नाकाबंदी पर मौजूद थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल को जांच के लिए रोका गया। पुलिस कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति की जांच की गई, जिसकी पहचान मलकीत सिंह निवासी गांव छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पॉलीथिन लिफाफा बरामद हुआ, जिसमें मादक पदार्थ होने की आशंका जताई गई थी।
जांच में हेरोइन की पुष्टि
पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से बरामद पॉलीथिन लिफाफे में मिले पदार्थ की जांच एनडीपीएस डिटेक्शन किट से की गई, जिसमें पदार्थ हेरोइन (चिट्टा) पाया गया। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर इसकी मात्रा 8.51 ग्राम दर्ज की गई थी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ नियमानुसार मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई थी।
नशा तस्करी के मामलों में कार्रवाई जारी
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी। संबंधित एजेंसियां ऐसे मामलों की निगरानी और जांच प्रक्रिया को नियमित रूप से आगे बढ़ा रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, ऐसे मामलों में दोषसिद्धि और सजा से संबंधित न्यायिक निर्णयों से जांच और अभियोजन प्रक्रिया को बल मिलता है।