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बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

By PARUL Published: 10 Apr 2024, 11:52 AM | Updated: 10 Apr 2024, 11:52 AM 1 min read

HNN/सोलन

जिला सोलन की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो कोर्ट) गुरमीत कौर ने एक बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 60 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

उपजिला न्यायवादी पीएस नेगी ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिता की मौत के बाद पीड़िता की माता रिंटू निवासी ओडिशा के साथ लिव इन में रहने लगी थी। पीड़िता अपनी नानी के पास रोहड़ू में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वर्ष 2020 के अगस्त माह में पीड़िता अपनी मां के पास कुछ दिनों के लिए नालागढ़ के जगातखाना आई।

जहां उसकी मां के साथ लिव इन में रहने वाले रिंटू ने 17 अगस्त को उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे इस बात को छुपाकर रखने के लिए जान से मारने की धमकियां भी दी। बाद में पीड़िता की मां की शिकायत पर नालागढ़ पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज करते हुए अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 7 वर्ष सात महीने थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों व अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने रिंटू को दोषी करार देते हुए उसे उक्त सजा सुनाई।