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शिक्षण संस्थानों पर शिकंजा, श्रम विभाग ने जारी किए नोटिस

By NEHA Published: 14 Sep 2024, 1:35 PM | Updated: 14 Sep 2024, 1:35 PM 1 min read

HNN/शिमला

श्रम विभाग ने कर्मचारियों को मातृत्व लाभ और ग्रेच्युटी का लाभ न देने वालों संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शिमला जोन के तहत विभाग के श्रम निरीक्षकों ने 50 से अधिक शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया है।

इनमें 15 संस्थानों को कानून का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किए गए हैं। यदि यह संस्थान कानून का पालन सुनिश्चित नहीं करते तोे अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 1961 तथा ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों को अधिकांश संस्थानों में लागू नहीं किया जा रहा है।

श्रम विभाग सभी संस्थानों को अनिवार्य रूप से इन दोनों कानूनों को लागू करने को लेकर जागरूक भी कर रहा है और कानून के उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई से भी अवगत करवाया जा रहा है। श्रम विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत संस्थानों में नियोक्ताओं को श्रम कानूनों से अवगत करवाने और लागू करने में सहयोग के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है।