HNN/कांगड़ा
जिला कांगड़ा के धर्मशाला में सौतेली बेटी से अश्लील हरकतें और दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो के न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत में दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना नहीं देता तो उसे 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बता दें कि इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी राज रानी द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि मामला 3 जून, 2021 का है जब चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा पुलिस को इस मामले की सुचना दी गई थी कि पीड़िता के सौतेले पिता द्वारा उसके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। जिसके बाद थाना प्रभारी महिला पुलिस के साथ पीड़िता के गांव मौके पर पहुंचे। जिसके बाद पीड़िता ने अपना बयान दिया। बयान में पीड़िता ने बताया था कि उसकी मां ने आरोपी महिंद्र के साथ 16 वर्ष पहले दूसरी शादी की थी।
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जिसके बाद से वह आरोपी के घर अपने माता और भाइयों के साथ रहती थी। लेकिन उसके बाद उसकी मां ने हरियाणा के एक व्यक्ति से फिर से शादी कर ली, जिसके बाद वह अपने भाई आरोपी महिंद्र के घर में ही रह रहे थे। जिस दौरान आरोपी पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें, गाली-गलौज और मारपीट करता था। इतना सब हो जाने के बाद पीड़िता ने समाज में लोकलाज के कारण पीड़िता ने यह बात किसी को न बताई।
लेकिन 1 जून, 2021 को जब वह पशु चरा रही थी, तो दोपहर के समय आरोपी पीड़िता के पास गया और पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपी पीड़िता को डराने धमकाने लगा कि यदि वह यह बात किसी को बताएगी तो वह उसे जान से मार देगा। जिस कारण पीड़िता दो दिन तक सदमे में रही। लेकिन इसके बाद उसने चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत की और उन्हें अपनी आपबीती बताई।
पीड़िता के बयान के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और मामला दर्ज करके आगामी कार्यवाही शुरू की गई। पीड़िता की ओर से इस मामले में 26 गवाहों को पेश किया गया। सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल का कठोर कारावास की सज़ा सुनाई साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया।
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