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अनुसूचित जाति की महिला से छेड़खानी का आरोपी दोषी करार, अदालत ने सुनाई सजा..

SAPNA THAKUR | 5 दिसंबर 2022 at 8:25 pm

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HNN/ नाहन

जिला सिरमौर के नाहन स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अनुसूचित जाति की महिला से छेड़खानी के आरोपी को दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने आरोपी को कारावास सहित जुर्माना अदा करने के आदेश जारी कर दिए है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए जिला न्याय वादी चंपा देवी सुरील ने बताया कि 8 मार्च 2019 को नवीन कुमार पुत्र महिपाल निवासी संगड़ाह ने राजगढ़ क्षेत्र की एक महिला के घर दरवाजा खटखटाया।

इस बीच महिला के बेटे ने दरवाजा खोला तो दोषी उसके घर में प्रवेश कर गया तथा कुछ देर घर में बैठने के बाद वहां से बाहर गया परंतु कुछ ही देर बाद आरोपी फिर से घर में प्रवेश कर गया तथा महिला के साथ छेड़खानी करने लगा और उसके वस्त्र फाड़ दिए। इस बीच महिला का पति सुरेंद्र भी घर पहुंचा तो आरोपी मौके से फरार हो गया।

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करीब 3 वर्ष तक मामले की सुनवाई न्यायालय में चली जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन जस्टिस आरके चौधरी ने सोमवार को नवीन कुमार को दोषी करार दिया है। उसे 1 साल की सजा व 2500 रूपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 4 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषी को इसी मामले की अन्य धाराओं में आईपीसी की धारा 452 के तहत 1 साल की कठोर कारावास व 5000 रूपए जुर्माना सुनाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में इस मामले में भी दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जबकि धारा एससी/ एसटी के तहत 1 साल के साधारण कारावास के साथ ढाई हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

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