HNN/ मंडी
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसे लाखों का जुर्माना अदा करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) (n) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही 250,000 जुर्माने की सजा और पॉक्सो अधिनियम की धारा 04 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। सुनाई गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। उप जिला न्यायवादी मंडी उदय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 वर्षीय नाबालिग से उसी के पिता ने दुष्कर्म किया था।
इसका पता जब माँ को चला तो उसने 19 जुलाई 2021 को पुलिस थाना करसोग में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच पूरी होने के बाद जांच अधिकारी ने चालान कोर्ट में पेश किया। 12 गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है।

