दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ये राजनीतिक मामला है, जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता। इसलिए इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है।
हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है, जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि ये सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। न्यायपालिका के दायरे में नहीं। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, उन्हें करने दीजिए। इस याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन ने कहा कि क्या इसमें न्यायिक दखल की जरूरत है।
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