HNN/ ऊना
एसीजेएम कोर्ट नम्बर-1 अम्ब निरंजन सिंह की अदालत ने अवैध रूप से शराब रखने के आरोपी को दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने दोषी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 10000 रूपए का जुर्माना अदा करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मामला 2017 का है जब 21 सितंबर को पुलिस व एसआईयू यूनिट ऊना ने भंजाल में नाका लगाया हुआ था।
इस दौरान जब एक इनोवा गाड़ी की जाँच की गई तो 17 पेटियां देसी शराब बरामद हुई। लिहाज़ा पुलिस ने चालक रछपाल उर्फ़ मिंटू निवासी लोअर भंजाल के खिलाफ आबकारी अधिनियम व एमवी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत ने तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 3 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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