अश्लील हरकतें करने पर दोषी को तीन साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
HNN/काँगड़ा
काँगड़ा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला की पोक्सो अदालत ने अश्लील हरकतें करने पर आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को तीन साल कारावास सहित तीन हज़ार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बता दें कि मामला वर्ष 2021 का है। जब पीड़िता रोजाना की तरह सरकारी बस से घर से स्कूल जा रही है। इसी दौरान एक दिन आरोपी बस में उसके साथ आकर बैठ गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इस पर दूसरी लड़कियों ने पीड़िता को अपनी तरफ बुलाया, तो आरोपी ने उसे अपने पास से उठने न दिया। जिसके बाद बस परिचालक ने लड़की को अगली सीट पर बैठाया लेकिन आरोपी भी उसके साथ ही बैठ गया।
जब वह अपने स्कूल में बस से उतरी तो आरोपी भी साथ ही उतर गया और पीड़िता को बाजू से खींचने लगा। जिसके बाद वह बेहोश हो गई और आरोपी वहां से फरार हो गया। स्कूल के बाद जब पीड़िता अपने घर गई तो उसने सारी बात अपने मां-बाप को बताई। जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई।
वहीं अदालत में मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक एवं जिला न्यायवादी राज रानी ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में इस मामले में सरकार की ओर से 17 गवाहों को पेश किया गया। जिसके बाद आरोपी का दोष साबित होने पर उसे उक्त सज़ा सुनाई गई।