श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने नवरात्र मेला अवधि में मंदिर परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों और प्रसाद वितरण पर रोक लगाई है। आदेश 22 सितम्बर से 2 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगे।
बिलासपुर
मेला अवधि में लागू रहेंगे सख्त आदेश
जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने आश्विन नवरात्र मेले के दौरान 22 सितम्बर से 2 अक्तूबर तक श्री नैना देवी जी मन्दिर परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र, ढोल-नगाड़े और बैण्ड-बाजों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
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घोषणाएं केवल कंट्रोल रूम से
आदेशों के अनुसार यदि कोई जरूरी सार्वजनिक संदेश देना हो तो वह केवल कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। मंदिर परिसर में प्रसाद के उपयोग पर भी रोक रहेगी।
श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील
जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे इन आदेशों का पालन करें और मंदिर परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाए रखने में सहयोग दें ताकि मेला शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके।
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