HNN/शिमला
प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं को अब सिलिंडर लेने से पहले डीएसी (डिलिवरी ऑथेंटिकेशन कोड) नंबर जारी होगा। यह एक ओटीपी की तरह होगा जिसे बताने पर ही उपभोक्ता को सिलिंडर दिया जाएगा। इंडियन ऑयल कंपनी ने नए नियम जारी किए हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं से निवेदन किया है कि वे अपने मोबाइल नंबर संबंधित गैस एजेंसी में अपडेट करवाएं।
इससे पहले पासबुक के आधार पर एजेंसी से सिलिंडर मिलता था। सिलिंडर लेने के लिए डीएसी नंबर की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब नए नियमों का पालन करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गैस एजेंसियां जुट गई हैं। जिसके चलते गैस एजेंसियों की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि एलपीजी उपभोक्ताओं को नए नियमों का पालन करना जरूरी है।
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बता दें कि इंडियन ऑयल कंपनी की ओर से करीब दो महीने पहले इस तरह के आदेश जारी हुए थे। जिसके चलते शहरी क्षेत्रों की एजेंसियों में लोगों ने अपने नंबर अपडेट करवाए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही एजेंसियों में कई उपभोक्ताओं ने अपने नंबर गैस एजेंसी में अपडेट नहीं करवाए हैं।
ऐसे में अब कंपनी की सख्ती के चलते कई उपभोक्ताओं को सिलिंडर लेने से वंचित भी होना पड़ सकता है। इंडियन ऑयल कंपनी ने गाइडलाइन जारी की है कि अब डीएसी नंबर बताने पर ही सिलिंडर मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इसकी जानकारी न होेने के कारण लोगों ने अपने नंबर एजेंसी में अपडेट नहीं करवाए हैं। रसोई गैस सिलिंडर की बिना रुकावट सेवा के लिए उपभोक्ताओं से मोबाइल नंबर अपडेट करने को कहा गया है।
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