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एनडीपीएस एक्ट के दोषी पर 50,000 रुपये जुर्माना, कठोर कारावास की सजा भी सुनाई….

SAPNA THAKUR | 30 अक्तूबर 2022 at 11:21 am

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HNN/ कुल्लू

चरस के साथ पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने आरोपी को एक तरफ जहां 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया तो वहीं दूसरी तरफ कठोर कारावास की सजा भी सुनाई है। मामला 19 जनवरी 2019 का है। यहाँ जरी पुलिस चौकी की टीम ने जां मोड़ पर सड़क के किनारे बैठे सरवन कुमार पुत्र भोला नाथ निवासी वार्ड नंबर- 13 जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल के कब्जे से 505 ग्राम चरस बरामद बरामद की थी।

इसके बाद पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ सदर कुल्लू थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद कुल्लू की अदालत में चालान पेश किया गया। इस दौरान अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश-दो कुल्लू राजेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल दस माह और आठ दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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वहीं अदालत ने दोषी व्यक्ति को 50,000 रुपये हर्जाना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत पर व्यक्ति को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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