कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी ठुकराई , SIT गठित करने का आदेश
नई दिल्ली
मंत्री विजय शाह की माफी पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, कहा – यह घड़ियाली आंसू हैं, जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
SIT का गठन, जांच में निष्पक्षता की हिदायत
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन के सिंह की बेंच ने 19 मई को सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी का गठन किया जाएगा। इस टीम में एक महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी की पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई को प्रस्तुत की जाएगी।
माफी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट में कहा कि मंत्री ने अपने बयान के लिए दिल से माफी मांगी है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘यह माफी नहीं है, यह केवल कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए है।’ उन्होंने कहा कि मंत्री को अपने पद की गरिमा और जिम्मेदारी का ख्याल रखना चाहिए था।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार, SIT को 28 मई तक देनी होगी रिपोर्ट
कोर्ट ने कहा कि एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे। SIT में तीन आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए।