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किन्नौर के आरोपी को सिरमौर अदालत ने सुनाई सजा, कारावास के साथ लगाया जुर्माना

PRIYANKA THAKUR • 23 Dec 2022 • 1 Min Read

HNN / नाहन

सिरमौर जिला के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने जिला किन्नौर के एक युवक को दोषी करार दिया है। जिसके चलते अदालत ने दोषी को 30 दिन के साधारण कारावास की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा नही करता है तो उसे 21 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट का यह मामला 20 अगस्त 2018 का है। मुख्य आरक्षी पंकज चंदेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संस्कृत कॉलेज नाहन के समीप गश्त पर तैनात थी। इस बीच टीम ने एक युवक को संदेह के आधार पर जांच के लिए रोका। पूछताछ में युवक ने अपना नाम चंद्र शेखर बताया।

टीम ने जब बैग की तलाशी ली, तो उसके अंदर से 329 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की। वीरवार को सभी साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर आरोपी चंद्र शेखर को अदालत ने दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।