HNN/काँगड़ा
पालमपुर के भवारना में एक बाहरी व्यक्ति के नाम पर फर्जी कृषि प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित अनवर मोहम्मद ने आरोप लगाया है कि पटवारी ने उनके नाम पर जाली प्रमाण पत्र बना दिया। वह इस मामले में एसडीएम और पुलिस के पास शिकायत करने का मन बनाया है।
प्रशासन ने म्यूटेशन रोककर यह कृषि प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि जब इस रजिस्ट्री में जाली कृषि प्रमाण पत्र का प्रयोग हुआ है तो अब तक इस मामले में शामिल व्यक्तियों के नाम पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। कानूनविदों का मानना है कि कृषि पत्र बनाने में हुई हेराफेरी में प्राथमिक दृष्टि एफआईआर होनी चाहिए।
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एसडीएम नेत्रा मेती ने कहा है कि इस मामले में पूरे तथ्यों के साथ जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। कानूनविद एडवोकेट अरविंद वशिष्ठ ने कहा है कि इस मामले में 316 भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर होनी चाहिए थी।
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